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विनियम

विनियम

प्राणी उद्यान में अनुमत नहीं की जाने वाली सामग्री

  • शिशुओं के लिए दूध को छोड़कर किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री।
  • सभी प्रकार के तंबाकू एवं मादक/मद्य उत्पाद।
  • माचिस की डिब्बी/लाइटर।
  • सभी प्रकार की ज्वलनशील सामग्री।
  • पॉलीथीन बैग/पैकेट।
  • सभी प्रकार के बैग, केवल महिलाओं के पर्स तथा कवर सहित लैपटॉप/कैमरा को छोड़कर।
  • सभी प्रकार के वाद्ययंत्र/ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरण।
  • आग्नेयास्त्र/पालतू पशु/ब्लेड/चाकू/कैंची तथा अन्य धारदार वस्तुएँ।

अन्य नियम एवं शर्तें

  • सभी आगंतुक सीसीटीवी निगरानी के अंतर्गत हैं।
  • प्रत्येक टिकट के माध्यम से केवल एक बार प्रवेश की अनुमति होगी।
  • यदि आप किसी रियायत/छूट का लाभ उठा रहे हैं, तो कृपया अपना वैध पहचान-पत्र साथ रखें।
  • प्राणी उद्यान को प्रवेश की अनुमति देने अथवा प्रवेश से मना करने का अधिकार सुरक्षित है।
  • प्राणी उद्यान के मानदंडों/नियमों/विनियमों का उल्लंघन करने पर आगंतुक पर जुर्माना लगाया जा सकता है अथवा उसे प्राणी उद्यान परिसर से बाहर किया जा सकता है।
  • ई-मेल आईडी देना वैकल्पिक है।
  • बुक किया गया टिकट एसएमएस तथा उपलब्ध कराई गई ई-मेल आईडी पर भेजा जाएगा।
  • प्रातः 8:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक के स्लॉट के लिए बुकिंग प्रातः 11:00 बजे बंद हो जाएगी तथा आगंतुक को दोपहर 12:00 बजे तक प्राणी उद्यान से बाहर निकलना होगा।
  • दोपहर 1:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक के स्लॉट के लिए बुकिंग शाम 4:00 बजे बंद हो जाएगी तथा आगंतुक को शाम 5:00 बजे तक प्राणी उद्यान से बाहर निकलना होगा।
  • प्रवेश की तिथि पर टिकट को पुनर्निर्धारित (Reschedule) नहीं किया जा सकता। टिकट को प्रवेश की तिथि से एक दिन पूर्व तक पुनर्निर्धारित किया जा सकता है।
  • प्रवेश टिकट बुक करते समय यदि राशि काट ली जाती है, लेकिन टिकट जारी नहीं होता है, तो संबंधित व्यक्ति को बुक किए गए समय-स्लॉट के भीतर फोन द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से संपर्क करना होगा, ताकि समस्या का समाधान किया जा सके, क्योंकि टिकट की राशि वापस नहीं की जाती है।
आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।
निदेशक
राष्ट्रीय प्राणी उद्यान

प्राणी उद्यानों की मान्यता:

  1. देश में प्राणी उद्यानों का संचालन वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38H तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। प्राणी उद्यानों से संबंधित इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं।
  2. केंद्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त किए बिना किसी भी प्राणी उद्यान का संचालन नहीं किया जाएगा।
  3. बशर्ते कि वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 1991 के प्रारंभ होने की तिथि से ठीक पहले संचालित कोई प्राणी उद्यान, उक्त अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि से अठारह माह की अवधि तक बिना मान्यता के संचालित किया जा सकता है। यदि इस अवधि के भीतर मान्यता प्राप्त करने हेतु आवेदन किया जाता है, तो उक्त आवेदन पर अंतिम निर्णय होने अथवा आवेदन वापस लिए जाने तक प्राणी उद्यान का संचालन जारी रखा जा सकता है। मान्यता प्रदान करने से इनकार किए जाने की स्थिति में, इनकार की तिथि से छह माह की अतिरिक्त अवधि तक प्राणी उद्यान का संचालन किया जा सकता है।
  4. वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2002 के प्रारंभ होने के पश्चात केंद्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना किसी प्राणी उद्यान की स्थापना नहीं की जाएगी।
  5. प्राणी उद्यान की मान्यता के लिए प्रत्येक आवेदन केंद्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण को निर्धारित प्रपत्र में तथा निर्धारित शुल्क के भुगतान के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।
  6. प्रत्येक मान्यता में, यदि कोई शर्त निर्धारित की गई हो, तो उन शर्तों का उल्लेख किया जाएगा, जिनके अधीन आवेदक द्वारा प्राणी उद्यान का संचालन किया जाएगा।
  7. किसी प्राणी उद्यान को मान्यता तब तक प्रदान नहीं की जाएगी, जब तक कि केंद्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण, वन्यजीवों के संरक्षण एवं सुरक्षा के हितों तथा निर्धारित मानकों, मानदंडों और अन्य संबंधित विषयों को ध्यान में रखते हुए, इस बात से संतुष्ट न हो कि उक्त प्राणी उद्यान को मान्यता प्रदान की जानी चाहिए।
  8. प्राणी उद्यान की मान्यता हेतु किसी आवेदन को तब तक अस्वीकार नहीं किया जाएगा, जब तक कि आवेदक को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का उचित अवसर प्रदान न किया गया हो।
  9. केंद्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के आधार पर, उप-धारा (4) के अंतर्गत प्रदान की गई किसी मान्यता को निलंबित या रद्द कर सकता है। बशर्ते कि ऐसा निलंबन या रद्दीकरण तभी किया जाएगा, जब प्राणी उद्यान का संचालन करने वाले व्यक्ति को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का उचित अवसर प्रदान किया गया हो।
  10. उप-धारा (5) के अंतर्गत प्राणी उद्यान को मान्यता प्रदान करने से इनकार करने वाले आदेश अथवा उप-धारा (6) के अंतर्गत मान्यता को निलंबित या रद्द करने वाले आदेश के विरुद्ध अपील केंद्र सरकार के समक्ष की जा सकेगी।
  11. उप-धारा (7) के अंतर्गत अपील, अपील किए गए आदेश की सूचना आवेदक को दिए जाने की तिथि से तीस दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाएगी। बशर्ते कि केंद्र सरकार तीस दिनों की उक्त अवधि समाप्त होने के बाद प्रस्तुत की गई अपील को भी स्वीकार कर सकती है, यदि वह इस बात से संतुष्ट हो कि अपीलकर्ता के पास निर्धारित अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत न कर पाने का पर्याप्त कारण था।

धारा 38-I — प्राणी उद्यान द्वारा पशुओं का अधिग्रहण

  1. इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए, कोई भी प्राणी उद्यान अनुसूची I एवं II में विनिर्दिष्ट किसी वन्य पशु या बंदी पशु का अधिग्रहण, विक्रय अथवा हस्तांतरण केंद्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना नहीं करेगा।
  2. कोई भी प्राणी उद्यान किसी वन्य अथवा बंदी पशु का अधिग्रहण, विक्रय या हस्तांतरण केवल किसी मान्यता प्राप्त प्राणी उद्यान से अथवा किसी मान्यता प्राप्त प्राणी उद्यान को ही करेगा।

धारा 38J — प्राणी उद्यान में पशुओं को छेड़ना आदि निषिद्ध

कोई भी व्यक्ति प्राणी उद्यान में किसी पशु को न तो छेड़ेगा, न परेशान करेगा, न घायल करेगा और न ही उसे भोजन देगा; न ही शोर या अन्य किसी माध्यम से पशुओं को परेशान करेगा और न ही प्राणी उद्यान परिसर में कूड़ा-कचरा फैलाएगा।

Zoo Assistant